5 किलो LPG सिलेंडर के लिए नया नियम लागू
रायपुर|छत्तीसगढ़ में अब 5 किलो वाला गैस सिलेंडर लेने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. जिसके तहत जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी द्वारा आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा|
बीते दिनों एलपीजी गैस से जुड़े मुद्दों को लेकर आज कलेक्टरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी वितरकों की बैठक ली। वहीं नए नियम को लेकर अपर कलेक्टर राठौर ने जानकारी दी|
नियम के खिलाफ सिलेंडर लेने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में एलपीजी सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है. नियमानुसार उपभोक्ताओं को सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा है. यह ध्यान रखें कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें. साथ ही यदि कोई तत्व वितरण में बाधा पहुंचाता है या एजेंसी कार्यालय में नियम के विरूद्ध सिलेण्डर लेने की कोशिश या डिलिवरी मैन से दुर्व्यवहार करता है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी|
कितने दिनों बाद मिलेगा सिलेंडर?
- श्री सिंह ने कहा कि सभी वितरक व्यवस्था बनाए रखें एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस को सूचना दें.
- उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे एम्स, मेकाहारा, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम एवं अन्य समाज कल्याण विभाग से जुड़े अन्य संस्थानों में भी गैस की पूर्ति सुनिश्चित करें.
- बैठक में ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की लिमिट रखी गई है. जिसके बाद अगली बुकिंग की जा सकेगी.
इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
उन्होंने यह भी बताया कि अभी नए कनेक्शन और सिंगल-डबल कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. आदेश आने पर रायपुर जिले के इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने आम उपभोक्ताओं से अपील की, कि पैनिक न हों जिले में इस समय पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है. एजेंसी के कार्यालय में पहुंचकर किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें|

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