अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू वाला मकान अवैध, 3 दिन में हटाने का आदेश!
MP News: दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को कैंट बोर्ड द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है. कैंट बोर्ड ने इस मकान को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाते हुए तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया है. बुधवार को कैंट बोर्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति निर्माण होने पर मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया.
सिद्दीकी ने किया अवैध मकान का निर्माण
कैंट बोर्ड के सिटी इंजीनियर एच.एस. कोलाय ने बताया कि मुकेरी मोहल्ला में 860 वर्ग फीट क्षेत्र में सिद्दीकी ने जी-प्लस वन मकान अतिक्रमण कर बनाया है. इस मकान में तीनों दिशाओं में 20 से ज्यादा खिड़कियां हैं और इसमें अवैध रूप से तलघर (बेसमेंट) भी बनाया गया है. बोर्ड के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है, इसलिए निर्धारित समय में इसे हटाना अनिवार्य किया गया है.

दिल्ली पुलिस का दावा, CJP प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी अकाउंट्स से फैलाया गया फर्जी प्रचार
इंडोनेशिया में लापता नाव की खोज जारी, 11 विदेशी पर्यटकों का अब तक नहीं मिला सुराग
NEET विवाद पर राहुल गांधी का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान दें इस्तीफा, PM मोदी मांगें माफी
पुलिस की बोलेरो लेकर भागा शराबी, सड़क पर आठ लोगों को मारी टक्कर; TI ने तोड़ी चुप्पी
रेलवे स्टेशन पर हंगामा, RPF पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर शख्स ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा