HIV पॉजिटिव मां के बच्चे पर पोस्टर लगाने पर फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- दें 2 लाख मुआवजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजधानी रायपुर के डा. भीमराव आंबेडकर अस्पताल में नवजात शिशु के सीने पर ‘इसकी मां HIV पॉजिटिव है’ लिखी तख्ती लगाने के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है.
HIV पॉजिटिव वाला पोस्टर लगाने पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
अदालत ने इसे अमानवीय और असंवेदनशील कृत्य बताते हुए राज्य सरकार को नवजात के माता-पिता को 2 लाख का मुआवजा 4 सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया. अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई की थी.
क्या है मामला?
दरअसल, 10 अक्टूबर 2025 को समाचार रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक नवजात के सीने के पास तख्ती लगाई गई थी, जिस पर लिखा था ‘इसकी मां HIV पॉजिटिव है’, यह दृश्य देखकर पिता व स्वजन रो पड़े थे. खबर सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को जांच कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.

राशिफल 28 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
हौसलों को मिला सहारा, दिव्यांगजनों की बदली जिंदगी
सशक्त नारी, विकसित प्रदेशः ‘बिहान’ से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनीं सकीना
मुंबई में आयोजित वर्ड पावर चैंपियनशिप 2026 में छठवां स्थान हासिल किया छात्र रोशन निषाद ने
फूलों की खुशबू से महकी किस्मत ईश्वरचरण पैकरा का