नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित
गौरेला पेंड्रा मरवाही : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों नगरी क्षेत्रों से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अंतर्गत नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा में सघन आबादी एवं भीड़-भाड़ होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना और जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया जाता है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर फूटा लोगों का गुस्सा, शताब्दीपुरम पुलिस छावनी में तब्दील
कैंची से घायल बच्चे की जान पर बनी आफत, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी से बचाया
लोकसभा में शोर-शराबा, राज्यसभा स्थगित; विपक्ष के हंगामे से सदन की कार्यवाही प्रभावित
NH-49 पर बारिश का असर, निर्माणाधीन ओवरब्रिज की मिट्टी धंसने से आवागमन प्रभावित
बिहार विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा, धक्का-मुक्की से बढ़ा राजनीतिक तापमान