दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी, सागर धनखड़ हत्या मामले में राहत
सुशील कुमार: दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़े मामले में सुशील को जमानत दे दी है. पहलवान सुशील कुमार और अन्य पर संपत्ति विवाद में धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है.
सुशील कुमार के वकील आर के मलिक ने कहा, सुशील पिछले साढ़े तीन साल से जेल में हैं. अभियोजन पक्ष ने 200 गवाहों का हवाला दिया है. जबकि अब तक केवल 31 की ही गवाही हुई है. अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया तो वहीं मलिक ने दलील दी कि केस पूरा होने में लंबा समय लगेगा. इसको देखते हुए सुशील कुमार को राहत दी जानी चाहिए. इस पर जस्टिस संजीव नरूला ने उनको राहत दी और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का आदेश दिया.
2 जून 2021 को अरेस्ट हुए थे सुशील कुमार
बता दें किसागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील को 2 जून 2021 को अरेस्ट किया गया था. जुलाई 2023 में उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की जमानत मिली थी. सुशील के घुटने में चोट लगी थी. इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी. इसी आधार पर कोर्ट से 23 से 30 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली थी.
एक वीडियो भी आया था सामने
सागर धनखड़ हत्याकांड में एक वीडियो भी सामने आया था. इसमें सुशील कुमार के हाथ में एक डंडा देखा गया था. इसको लेकर तब दावा किया जा रहा था कि वीडियो उस समय का है जब सागर की हत्या की गई थी. वीडियो में सुशील सागर धनखड़, सोनू महाल और उसके दोस्तों को पीटते दिखे थे.
दूसरी तरफ जमीन पर पड़े सागर धनखड़ सुशील के सामने हाथ जोड़ते दिखे थे. इसके साथ ही किसी शख्स के हाथ में रिलॉल्वर या कट्टा जैसा हथियार भी देखा गया था. सिर्फ यही नहीं वीडियो में काला आसौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंगे के बदमाश देखे जाने के भी दावे किए गए थे. सभी के हाथ में डंडे-लाठियां दिखाई दे रहे थे. फोरेंसिंक जांच में ये वीडियो सही पाया गया था.

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