कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज: रामलिंगा के बाद एक और मंत्री ने उठाए विभागों के बंटवारे पर सवाल, सीएम शिवकुमार की बढ़ीं मुश्किलें
बड़वानी में हाईवे पर बढ़ी गुंडागर्दी: इंदौर से मुंबई जा रही बस पर उपद्रवियों ने बरसाए पत्थर, 5 से ज्यादा पैसेंजर्स लहूलुहान
शिवसेना कार्यकर्ताओं में उत्सुकता, MLC चुनाव से पहले उद्धव-शिंदे एकता पर सवाल
भाजपा छोड़कर अन्नामलाई ने बनाई नई पार्टी, कहा- शुरू होगा आंदोलन
अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में मुख्यमंत्री: आज बुलाई हाई-लेवल मीटिंग, अवैध होटलों और निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर